हरियाणा

PM Modi की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों का प्रवेश बैन, सड़कों पर दिखेगा सिर्फ सन्नाटा!

PM Modi के 14 अप्रैल को यमुनानगर दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ड्रोन नियम 2021 के तहत PM की यात्रा को रेड जोन घोषित किया गया है। डीसी पार्थ गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत बिना अनुमति ड्रोन या किसी भी मानव रहित विमान के उड़ान पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह रोक पीएम के आगमन से चार घंटे पहले और प्रस्थान के दो घंटे बाद तक लागू रहेगी।

भारी वाहनों की एंट्री और पार्किंग पर रोक

PM की रैली को देखते हुए 13 अप्रैल रात 7 बजे से 14 अप्रैल रात 7 बजे तक यमुनानगर और जगाधरी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही, पीएम के रूट के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग भी प्रतिबंधित की गई है। इसके अलावा, रूट के 200 मीटर दायरे में हथियार, डंडा, तलवार, चाकू आदि ले जाने पर भी रोक रहेगी। सभा स्थल और रूट के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और धरने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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चप्पे-चप्पे पर CCTV से निगरानी

सुरक्षा के लिहाज से जिले भर में, खासतौर पर रैली स्थल पर, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस और कमांडो दस्ते इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। शहर के होटलों और धर्मशालाओं में भी पुलिस चेकिंग कर रही है। रैली स्थल के सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जहां से होकर ही कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकेगा।

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ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह से रोक

SP राजीव देसवाल ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र किसी भी कंपनी या व्यक्ति को ड्रोन या ग्लाइडर उड़ाने की अनुमति नहीं है। सभी थाना प्रभारियों व पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रैली स्थल पर पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म और सादे कपड़ों में तैनात किए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके।

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